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कलियर:-प्रेमिका से बात करने का विरोध किया तो पत्नी को पीटा,

प्रेमिका से बात करने का विरोध किया तो पत्नी को पीटा, गर्भपात होने पर पत्नी ने कराया मुकदमा
अतीक साबरी।
प्रेमिका से बात करने का विरोध करने पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी। जिसमें महिला के गर्भ में पल रहे तीन माह के बच्चे की मौत हो गयी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सास ससुर समेत खेलों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
कलियर थाना क्षेत्र के कोटा मुरादनगर निवासी कुर्बान ने तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री आयशा की शादी 2016 में फरमान पुत्र नौशाद निवासी बुड्ढाहेडी थाना पथरी के साथ की थी। आरोप है कि उसके दामाद फरमान के किसी और लड़की से नाजायज संबंध थे और वह उसकी पुत्री के सामने ही अपनी माशूका किसे फोन पर लाउडस्पीकर खोल कर बात करता था। आरोप है कि 14 मई की शाम को 6:00 बजे फरमान अपनी माशूका से लाउडस्पीकर कॉल कर बात कर रहा था तो उसका विरोध आयशा ने किया। आरोप है कि फरमान ने अपने पिता मां और भाई आदि के साथ मिलकर आयशा के साथ बेल्ट और लोहे के डंडे आदि से मारपीट की और बिजली के तार से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। बाद में आरोपियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सूचना पर अपने अन्य साथियों के साथ कुर्बान बेटी की ससुराल पहुंचे तो आरोपियों द्वारा उनके साथ भी गाली गलौज की गई। उसे वहां से पुलिस चौकी ले गए। पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सरकारी अस्पताल हरिद्वार में आयशा का इलाज व मेडिकल हुआ। इसके बाद फरमान व उसके घरवालों ने अपनी गलती की माफी मांग कर आइन्दा लड़की के साथ सही रहने व सही व्यवहार करने की बात कह कर अपने साथ ले गए।
उसके बाद 31 जुलाई को को समय करीब रात के 10 बजे कामिल पुत्र मजीद ने कुर्बान को फोन करके सूचित किया कि फरमान व उसकी मां अख्तरी व उसका पिता नौशाद व उसके भाई सुलेमान व रिजवान व सुलेमान की पत्नी मेहराना आयशा को मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने पर कुर्बान अपने ससुर जमील को साथ लेकर बुड्ढाहेडी पहुंचे लेकिन आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज की और घर के अंदर नहीं घुसने दिया और गाली गलौज करते हुए मारने पीटने के लिए हमलावर हुए तब कुर्बान ने थाना पथरी में फोन किया। वहां से पुलिस आई और पुलिस ने आयशा को घायल अवस्था में इनके कब्जे से छुड़ाकर कुर्बान के सुपुर्द किया आयशा तीन माह की गर्भवती थी आरोप है कि उसके पेट में लातें मारी गई जिससे आयशा के गुप्तांग से खून चलने लगा था। आयशा के पेट में लातें मारने के कारण उसके पेट में पल रहे गर्भस्थ शिशु समय करीब 03 माह की मौत हो गई। कुर्बान ने उसका उपचार करवाया। वहीं पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस आयशा के पति फरमान, सास अख्तरी, ससुर नौशाद,जेठ सुलेमान व उसकी पत्नी मेहराना, व देवर रिजवान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।

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