Property in Haridwar अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, क्या होती है अवैध कॉलोनियां

Property in Haridwar अवैध कॉलोनियों पर चला HRDA का बुल्डोजर, क्या होती है अवैध कॉलोनियां


Property in Haridwar अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण HRDA ने एक बार फिर अभियान शुरु कर दिया है। शनिवार को एचआरडीए ने श्यामपुर कांगडी में सुनील पाल की आठ बीघा में काटी जा रही अवैध कॉलोनी और अतर सिंह नाम के बिल्डर द्वारा काटी जा रही छह बीघा भूमि पर बुल्डोजर चला दिया।

इसके साथ ही यहां प्लॉट खरीदने वालों के करोड़ों रुपए फंस गए। एचआरडीए के उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। उपभोक्ताओं से भी हम अपील करते हैं कि अवैध कॉलोनियों में निवेश ना करें।

क्या होती है अवैध कॉलोनी
किसी भी आवासीय या व्यवसायिक निर्माण के लिए हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया जाता है। कॉलोनी को डेवलेप कराने के लिए भी ले आउट पास होता है। इसमें यहां मकान या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए डेवलेपर को मूलभूत सुविधाओं को देना पड़ता है। इसमें चौडी सड़के, पेयजल और सीवर की व्यवस्था के अलावा पार्क आदि की सुविधाएं शामिल होती है।

इन सुविधाओं में बिल्डर का पैसा खर्च होता है और साथ ही एचआरडीए से भी लेआउट पास कराना पड़ता है। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिल्डर और प्रोपर्टी डीलर उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाकर ठगते हैं और उन्हें कोई सुविधा नहीं देते है। जहां ये सुविधाएं ना हो वो ही अवैध कॉलोनी होती है।

Property in Haridwar

Property in Haridwar अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, क्या होती है अवैध कॉलोनियां
Property in Haridwar अवैध कॉलोनियों पर चला एचआरडीए का बुल्डोजर, क्या होती है अवैध कॉलोनियां

अवैध कॉलोनी में नहीं होता नक्शा पास
वहीं दूसरी ओर जो अवैध कॉलोनी होती है वहां सस्ते के चक्कर में आपने प्लॉट खरीद भी लिया तो आपको वहां नक्शा पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा अवैध कॉलोनियों के लिए हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण नक्शा पास नहीं करता है। बल्कि यहां बुल्डोजर चलाने की भी कार्रवाई होती है। इसका मतलब ये हुआ जब तक बिल्डर लेआउट पास नहीं कराएगा तब तक आप निर्माण भी नहीं कर सकते और ना ही रीसेल कर सकते हैं। Property in Haridwar

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