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गली—मौहल्लों में खुली मांस की दुकानें होंगी बंद, उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी, लगेगा जुर्माना


चंद्रशेखर जोशी।
हाईकोर्ट के कडे रुख के बाद हरिद्वार के गली मौहल्लों में खुली मांस की दुकानों को बंद किया जाएगा। पूरे जनपद में मांस सिंह स्लॉटर हाउस से ही लाकर बेचा जा सकेगा। इसमें बडा, बकरा और मुर्गा आदि सब शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। बिना अनुमति के चलने वाली दुकानों पर कार्रवाई के तहत जुर्माना वसूला जाएगा और गिरफ्तारी भी हो सकती है।

जिलाधिकारी हरिद्वार दीपेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई ने मीट व्यसाय करने वाले दुकानदारों व्यापारियों, नाॅनवेज भोजन रेस्टोरेंट, ढाबा संचालाकों के साथ नगर निगम सभागार में बैठक की। जिलाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से पालन कराये जाने के सम्बंध में व्यापारियों को सचेत किया। डीएम ने सभी प्रकार के मीट विक्रेताओं को निर्धारित स्थान पर ही पशु वध किये जाने, खुले स्थान, सड़क, पार्क, गलियों आदि में अवैध रूप् से पशु वध को पूर्णतः प्रतिबंधित करने, हाॅटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों में परोसे जाने वाले मांस केवल पशुवशाला/लाइसेंसी मीट प्रतिष्ठानों से ही क्रय किये जाने की जानकारी सभी को दी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य कारोबार के लिए अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण, विनियम 2011 के अनुसार वैध पशुशाला से प्राप्त स्वास्थ्यप्रद मीट ही दुकानों पर बेचा जाये, मीट की दुकान के अंदर पशु, पक्षियों का वध पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाये। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व मीट प्रतिष्ठानों के स्वामियों द्वारा वैध स्त्रोत से प्राप्त मीट सम्बंधित अभिलेखों को प्रतिष्ठानों में मौजूद रखा जाये।
किसी भी नियमों के अनुपालन न किये जाने की दशा में सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने न्यायाल के आदेशों का पालन कराने में सभी से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री भगवत किशोर मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट श्री जगदीशलाल, पुलिस सीओ सदर पियूष अग्रवाल, एसपी सिटी श्रीमती कमलेश उपाध्याय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र पाल, सम्बंधित विभागों के अधिकारियों सहित मीट व्यसायी मौजूद रहे।

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