Rape

पूर्व थानाध्यक्ष पर रेप पीड़िता से पांच लाख व शारीरिक संबंध डिमांड का मुकदमा दर्ज, निलंबित


विकास कुमार/अतीक साबरी।
नैनीताल जनपद के मुखानी थाने के थानाध्यक्ष रहे एसआई दीपक बिष्ट के खिलाफ मुखानी थाने में ही रेप पीडिता से आरोपी को गिरफ्तार करने के एवज में पांच लाख रुपए और शारीरिक संबंध बनाने की ​डिमांड करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा आईपीसी की धारा 354, 506 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत किया गया है। वहीं दूसरी ओर एसआई दीप​क बिष्ट को निलंबित कर दिया गया है।

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पति डायलिसिस पर मुंह बोले बड़े भाई ने किया शारीरिक शोषण
पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2014 में हुई थी और तभी से उसके पति की दोनों किडनी खराब हो गई थी। वर्तमान में तीन बार सप्ताह में डायलिसिस होती है। पीडिता ने बताया कि पति की बीमारी का पता करने के लिए आरोपी तरुण शाह आता था और जिसे उनके पति और व पीडिता खुद बडा भाई मानती थी। आरोप है कि पति की मजबूरी का फायदा उठाकर 2018 में तरुण शाह ने उसका जबरदस्ती यौन शोषण किया। यही नहीं पति को बताने का डर दिखाकर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा।]

मना करने पर तरुण शाह ने उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी थी। थकहारकर पीडिता ने अपनी पति को सारी बात बताई और कुछ समय पहले तरुण शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीडिता का आरोप है कि तरुण शाह को गिरफ्तार करने के लिए तत्तकालीन थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने उनसे शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश की और पांच लाख रुपए मांगे। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को दीपक बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दीपक बिष्ट को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जांच की जा रही है।

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