
विकास कुमार।
हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने पंडित सहित पांच लोगों पर मुस्लिम लडकी की बिना धर्मपरिवर्तन कराए शादी कराने पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें लडकी से शादी करने का युवक भी शामिल हैं। ये मुकदमा उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत किया गया है, जिसमें किसी को भी धर्म परिवर्तन करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है। ये मुकदमा अपर जिला मजिस्ट्रेट बीके मिश्रा की ओर से किया गया है।
ज्वालापुर कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि ज्वालापुर की रहने वाली एक लडकी अफसाना ने रुडकी निवासी मोहित कुमार से 16 नवंबर 2020 में नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और शादी के दौरान अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। ये शादी मंदिर के पुजारी आचार्य शोभित ने कराई थी। जिसमें रुडकी निवासी अरविंद पुत्र चंद्रभान निवासी पश्चिमी अंबर तालाब और मोहित पुत्र शेर सिंह निवासी रुडकी गवाह बने थे। शादी के बाद दोनों एक साथ रहने लगे थे।
लेकिन इस बीच वकील की सलाह पर अफसाना ने धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार के यहां आवेदन कर दिया और खुद का धर्म परिवर्तन कानूनी तौर पर करने की प्रार्थना की। लेकिन जो दस्तावेज लगाए उससे साफ था कि वो पहले ही शादी कर अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है जो उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3, 8 और 12 का उल्लंघन है। क्योंकि किसी को भी चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसिलम या कोई अन्य धर्म का उसे धर्म परिवर्तन करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है। अगर बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन पाया जाता है तो फिर जिलाधिकारी उसे अनुमति दे देते हैं। लेकिन यहां चूंकि पहले ही धर्म परिवर्तन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी जो कि गैर कानूनी है इसलिए इस मामले में अफसाना, मोहित, पंडित जी व अन्य दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
