Covid Curfew increased till june 8 new guidelines

कोविड कर्फ्यू आठ जून तक, नई गाइडलाइन में किसे मिली छूट, शराब की दुकानों के लिए क्या है आदेश


चंद्रशेखर जोशी।
उत्तराखण्ड में कोविड कर्फ्यू को आठ जून तक बढाने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें निम्न व्यवस्था रहेगी।

——सरकारी राशन की दुकानें रोजाना आठ बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी
——निजी राशन की दुकानें और परचून की दुकानें सप्ताह में दो दिन एक और पांच जून को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी
——किताबों की दुकानें एक और पांच जून को एक बजे से आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी
——फल सब्जी, डेयरी, दूध और मांस की दुकानें रोजाना आठ बजे से सुबह ग्यारह बजे तक खुली रहेंगी।
———आम जनता की मंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
———होटल ढाबे से होम डिलीवरी की जा सकेगी।
———निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी
———आटो मोबाइल एसेसीरिज की दुकानें पांच जून को आठ बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।
———राज्य के अंदर यातायात पर पचास प्रतिशत केपिसिटी के साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए स्मार्ट सिटी ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कर कर कते हैं।
———दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहली और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए भी ये मान्य होगा।
———शराब की दुकानें आठ जून तक बंद रहेंगी
———गढवाल से कुमाउं मंडल जाने के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
——हरिद्वार देहरादून, पौडी गढवाल, उधम सिंह नगर और नैनीताल से पर्वतीय जनपद में जाने वाले लोगों के लिए आरटीपीसी आर अनिवार्य होगा
———शाही में बीस और अंतिम संस्कार में भी बीस लोग ही जा सकेंगे।
———समस्त शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन आनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।

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