Supreme court order on Gyanvapi mosque what court said

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया है, मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट


ब्यूरो।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने और स्थानीय सिविल कोर्ट के आदेश के बाद अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद की प्रबंध कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मंगलवार को आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर में जिस जगह ‘शिवलिंग’ मिलने की बात कही जा रही है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के वहाँ नमाज़ पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख गुरुवार तय की है। Supreme court order on Gyanvapi mosque what court said
वहीं दूसरी ओर निचली अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। आपको बता दें कि सोमवार को वाराणसी की एक अदालत ने ज़िला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की उस जगह को सील करने का आदेश दिया था जहाँ सर्वे करने वाली टीम को ‘कथित शिवलिंग’ मिला था।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के सामने अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद की प्रबंध कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। यही कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है।

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