Uttarakhand News राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखंड की बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें स्कूल वाहनों के परिवहन शुल्क को लेकर नई दरें तय की गई हैं। यह बैठक उत्तराखंड में परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के आदेश (याचिका संख्या-161/2024) के अनुपालन में स्कूल बस, टैक्सी और मैक्सी वाहनों के किराए निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके लिए गठित समिति ने विभिन्न खर्चों जैसे वाहन मूल्य, ईंधन, चालक वेतन, बीमा, परमिट, फिटनेस आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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स्कूल बस के लिए तय मासिक शुल्क
समिति की सिफारिशों के आधार पर स्कूल बसों के लिए प्रति छात्र मासिक शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
1 से 10 किमी दूरी: ₹2200
10 से 20 किमी दूरी: ₹2700
20 से 30 किमी दूरी: ₹3200
30 किमी से अधिक: ₹3700
स्कूल वैन के लिए तय मासिक शुल्क
स्कूल वैन/मैक्सी वाहनों के लिए भी नई दरें तय की गई हैं:
1 से 5 किमी दूरी: ₹2100
5 से 10 किमी दूरी: ₹2500
10 से 20 किमी दूरी: ₹3000
20 किमी से अधिक: ₹3500
मनमानी पर लगाम पर रोक का दावा
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यह निर्णय राज्य भर के स्कूलों और अभिभावकों पर सीधा प्रभाव डालेगा। अब स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगेगी और परिवहन शुल्क एक निर्धारित ढांचे में रहेगा। प्राधिकरण के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता लाने और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
परिजन बोले महंगा हो गया किराया
वहीं कई परिजन इस फैसले को सही नहीं बता रहे हैं। हरिद्वार निवासी आशीष कुमार ने बताया कि अभी तक ये किराया बहुत कम था लेकिन अगर इस आदेश का पालन किया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा है। इससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा।