पिरान कलियर में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, नामित सदस्य राहुल कुमार का नामांकन निरस्त

न्यूज 129 |

पिरान कलियर।पिरान कलियर नगर पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड शासन ने नगर पंचायत पिरान कलियर में नामित सदस्य के रूप में नामित राहुल कुमार पुत्र बालेश्वर, वार्ड नंबर-3, पिरान कलियर के नामांकन को निरस्त कर दिया है। शासन की ओर से 12 अगस्त 2026 को जारी निरस्तीकरण अधिसूचना के बाद नगर पंचायत की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

शासन की ओर से जारी पत्र में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड ‘घ’ के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख करते हुए यह कार्रवाई की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिला हरिद्वार की नगर पंचायत पिरान कलियर में नाम निर्देशित सदस्य के रूप में राहुल कुमार के नामांकन को निरस्त किया जाता है।

21 जुलाई की अधिसूचना हुई निरस्तपत्र के मुताबिक शासन के शहरी विकास अनुभाग-03 की ओर से 21 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 1871/IV(3)/2026-01(40)/2012 के तहत राहुल कुमार को नामित सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अब 12 अगस्त को जारी नई अधिसूचना के जरिए उक्त नामांकन निरस्त कर दिया गया है।

शासन से लेकर जिला प्रशासन तक भेजी गई सूचना निरस्तीकरण आदेश की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शहरी विकास विभाग, मुख्य सचिव, शहरी विकास निदेशालय, आयुक्त गढ़वाल मंडल, जिलाधिकारी हरिद्वार समेत नगर पंचायत पिरान कलियर के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को भी भेजी गई है।

कलियर की सियासत में बढ़ी हलचलशासन के इस फैसले के बाद पिरान कलियर नगर पंचायत की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नामित सदस्य का नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि शासन की अधिसूचना में नामांकन निरस्त किए जाने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है।

अब बड़ा सवाल यह है कि नगर पंचायत पिरान कलियर में नामित सदस्य के रिक्त पद को लेकर शासन की अगली कार्रवाई क्या होगी?