विकास कुमार।
होली मिलन और होलिका दहन पर्वों के लिए राज्य सरकार की ओर से कोविड संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार होली मिलन आयोजित करने वाले कार्यक्रमों में पचास प्रतिशत क्षमता यानी अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
यही नहीं होलिका दहन के लिए भी कार्यस्थल की क्षमता के पचास प्रतिशत व्यक्तियों को ही आने की अनुमति होगी। यही नहीं होलिका दहन के लिए अनावश्यक भीड नहीं किया जाएगा। यही नहीं कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोग मास्क और सेनिटाइजेशन का प्रयोग करेंगे।
वहीं सरकार ने होली मिलन कार्यक्रमों में 60 साल से उपर के बुजुर्ग, महिला, पुरुष, दस साल से कम उम्र के बच्चे व गंभीर रोगों से पीडित मरीजों को कार्यक्रमों में आने से बचने की सलाह भी दी गई है। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में कार्यक्रमों केा आयोजित होने पर रोक लगाई गई है।
होलिका दहन के लिए गाइडलाइन जारी, होली मिलन में अधिकतम 100 लोग ले सकेंगे भाग, पढें नियम
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