Haridwar district court order

पडोसी की हत्या में हरिद्वार के प्रोपर्टी कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा, ये थी घटना

विकास कुमार।
पडोसी की हत्या में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने हरिद्वार के आरोपी प्रोपर्टी डीलर नीरज मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नीरज मलिक ने पहले ये दावा किया था कि गौरव मलिक नाम का व्यक्ति उससे पैसे की मांग कर रहा था और विरोध करने पर गौरव मलिक ने उस पर फायर झोंक दिया था। जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में नीरज मलिक ने गौरव मलिक की रोड मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने पैरवी की और अदालत ने अभियोजन के दावों को मानते हुए सेल्फ डिफेंस की थ्योरी को नकार दिया और नीरज मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 21 मई 2016 सुबह साढ़े चार बजे ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में एक युवक की हत्या हो गई थी। यह घटना पीएसी रोड सुभाष नगर स्थित राणा प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन पर हुई थी। आरोपी नीरज मलिक ने अपने पार्टनर अनिल कुमार को मोबाइल पर सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया था। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने उसी दिन कोतवाली ज्वालापुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि तीन चार दिन से मृतक गौरव मलिक पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम फुगाना, शामली नीरज मलिक को धमकी देकर पैसे मांग रहा था। विरोध करने पर मृतक गौरव मलिक ने उसके पार्टनर नीरज मलिक पर तमंचे से फायर कर दिया था। फायर से बाल बाल बचे नीरज मलिक ने उसके सिर व शरीर पर रॉड से वार किया था। मौके पर ही गौरव मलिक की मौत हो गई थी।पुलिस ने जांच के बाद गौरव मलिक की हत्या के आरोप में नीरज मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 8 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पाया कि नीरज मलिक ने गौरव मलिक के सिर तथा शरीर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है। न्यायालय ने अभियुक्त नीरज मलिक के सुरक्षा के अधिकार के कथन को भी नकार दिया है।

Share News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *