Uttarakhand News उत्तराखंड में खुली मिठाइयों पर भी अब निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रदेश में नया नियम 26 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसके तहत मिठाई विक्रेताओं को दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों की ट्रे और काउंटर पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी या ‘यूज बाई’ डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
यह व्यवस्था केवल खुली मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बेकरी उत्पादों पर भी लागू होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, उपभोक्ताओं को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए कि संबंधित खाद्य पदार्थ कब तैयार किया गया है और उसका सेवन या बिक्री किस तारीख तक सुरक्षित है।
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खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत मिठाई और बेकरी उत्पाद बेचने वाले कारोबारियों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि खुले में बिकने वाली मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की ताजगी तथा सुरक्षित उपभोग अवधि की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है। नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
26 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम के बाद मिठाई की दुकानों पर ट्रे और काउंटर पर तारीखों का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।