आठवीं की टीसी पर उठे सवाल, ग्राम प्रधान और पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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झबरेड़ा। ग्राम पंचायत सुनहेटी आलापुर की ग्राम प्रधान और उनके पति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कक्षा आठ की कथित फर्जी स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) तैयार कर उसका इस्तेमाल आशा कार्यकर्ता के पद का लाभ लेने और बाद में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने में किए जाने के आरोप में झबरेड़ा पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है।

मामले की शिकायत गांव के ही एक ग्रामीण ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जुटाई गई जानकारी के आधार पर की थी।सुनहेटी गांव निवासी सतीश कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान हिमानी ने वर्ष 2008 में कक्षा आठ उत्तीर्ण होने की कथित फर्जी टीसी तैयार कराई थी। शिकायत के अनुसार, इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल पहले आशा कार्यकर्ता के पद पर लाभ लेने और बाद में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किया गया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने बहादराबाद ब्लॉक के सोहलपुर गांव स्थित एक विद्यालय की वर्ष 2008 की आठवीं कक्षा की टीसी जमा कराई थी। जब सतीश कुमार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय से इस संबंध में जानकारी मांगी तो स्कूल प्रबंधन ने अपने यहां से ऐसी कोई टीसी जारी किए जाने से इनकार किया।इसके बाद शिकायतकर्ता ने ग्राम प्रधान हिमानी और उनके पति पाल्लू सिंह पर कथित फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी। आरोप है कि पुलिस स्तर पर मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

झबरेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान हिमानी और उनके पति पाल्लू सिंह निवासी सुनहेटी के खिलाफ प्रमाणपत्र में कूटरचना और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।