रतनमणी डोभाल। Property in Haridwar
हरिद्वार में अन्य प्रदेशों के लोगों द्वारा प्रोपर्टी खरीदने से पहले पुलिस वेरीफिकेशन और अन्य जरुरी जांच करने की अनिवार्यता को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इससे रजिस्ट्रार कार्यालयों में फिर से बाहरी लोगों की प्रोपर्टी डीलिंग की रजिस्ट्रियां होने लगी है। 24 मई को जिलधिकारी हरिद्वार ने आदेश जारी किया था कि उत्तराखण्ड से बाहर के लोगों को जमीन या प्रोपर्टी खरीदने से पहले प्रोपर्टी खरीदने का कारण बताना होगा। Property in Haridwar
साथ ही खरीदार का पुलिस वेरीफिकेशन होगा। वहीं दूसरी ओर जिस जमीन या मकान या दुकान को खरीदा जा रहा है। उसकी भी डिटेल में जांच की जाएगी। लेकिन 26 मई को दोबारा आदेश जारी करते हुए फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी गई।
क्या नया करने जा रहा प्रशासन Property in Haridwar
वहीं दूसरी ओर बाहरी व्यक्तियों के प्रोपर्टी खरीदने के मामले में लगी रोक हटने के बाद प्रोपर्टी डीलरों में राहत है। वहीं जिला प्रशासन अब नए सिरे से गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रहा है। एडीएम वित्त बीएस बुधियाल ने बताया कि फिलहाल आदेश पर रोक लगा दी गई है। लेकिन, जल्द ही इस मामले में विस्तृत गाइडलाइन लायी जाएगी। Property in Haridwar
इस संबंध में गाइडलाइन और अन्य नियमावली तैयारी की जा रही है। जल्द ही ये लागू कर दी जाएगी। ताकि कोई शक या शंका ना रहे। गौरतलब है कि हरिद्वार और आस—पास के इलाकों में बडे पैमाने पर बाहर यानी दूसरे राज्यों के लोग जमीन खरीद रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली, यूपी और पंजाब के यहां इनवेस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं और इससे यहां की डेमोग्राफी भी तेजी से बदल रही है।
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