Haridwar pocso court announce death sentence in Rishikesh rape murder case of 9 year old minor girl

ऋषिकुल रेप—हत्या केस: हरिद्वार की बेटी को मिला इंसाफ, युवक को फांसी, मामा को भी मिली सजा


विकास कुमार/ऋषभ चौहान।
ऋषिकुल में नौ वर्षीय बच्ची की रेप और हत्या कर हरिद्वार में सनसनी फैला देने वाले मामले के मुख्य आरोपी को हरिद्वार की पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दोषी युवक के मामा को को पांच साल का कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि तीसरे आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। उधर, कोर्ट ने पीडिता के परिजनों को दस लाख रुपए मुआवजा दिलाने के भी आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को कोतवाली हरिद्वार निवासी नौ वर्षीय बच्ची घर की छत पर पतंग उड़ा रही थी। इसके बाद वो अपनी मम्मी को मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ से पतंग लेने की बात कहकर घर से गई थी।

अभियुक्त बच्ची को पतंग दिलाने के बहाने अपने मकान में ले गया था। जहां उसने बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसका गला घोंट कर हतया की थी। यही नहीं पकडे जाने के डर से उसने शव को छुपा दिया था। बाद में पुलिस ने रामतीर्थ व उसके मामा सह अभियुक्त राजीव कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया था। हालांकि भीड का फायदा उठाते हुए राजीव फरार हो गया था, जिसे बाद में यूपी से गिरफ्तार किया गया था। 15 महीने चली सुनवाई के बाद जज अंजलि नौलियाल की केार्ट ने रामतीर्थ पुत्र हिरदे सिंह निवासी न्यू ऋषिकुल, हाल पता ठकुआ खोलीपुर थाना दमौर जिला सुल्तानपुर यूपी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि उसके मामा को सबूतों के साथ छेडछाड करने के आरोप में राजीव कुमार पुत्र प्रभुदयाल निवासी न्यू हरिद्वार मधुवन होटल ज्वालापुर, को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीसरे आरोपी और राजीव के भाई गौरव को बरी कर दिया गया है। Haridwar pocso court announce death sentence in Rishikesh rape murder case of 9 year old minor girl

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