हरीश कुमार।
पूरे प्रदेश में व्यापारियों के भारी गुस्से के बीच सरकार ने मंगलवार को अपने पूर्व के सरकारी आदेश में संशोधन करते हुए प्रदेश के नगर निकायों में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बाजार नौ जून, 11 जून और 14 जून को सुबह आठ बजे से पांच बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांक इसमें सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर आडिटोरियम व आदि संबंधित गतिविधियों 15 जून तक बंद रहेंगी। इन पर बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं पूर्व में अन्य बातों के लिए आदेश यथावत रहेगा।
वहीं कोविड कफ्यू में 12 और 13 जून यानी शनिवार और रविवार को बाजारों व सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज के लिए बंद रखा जाएगा। वहीं सभी मालवाहक वाहनों को आने—जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। हालांकि आम लोगों को मंडी के प्रवेश की अनुमति नही होगी। होटल ढाबों से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति ही रहेगी।
———सार्वजनिक परिवहन का अंतर—राजयीय आवागमन सौ प्रतिशत केपेसिटी के साथ राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
——सभी मालवाहक वाहनों को लोड और अनलोउ की अनुमति रोजाना चौबीस घंटे होगी।
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