हरिद्वार: कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी, पत्नी से अभद्रता का आरोप; तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तीन लोगों पर अदालत में चल रहे एक पुराने मामले में गवाही देने से रोकने के लिए धमकाने, अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।


गवाही न देने के लिए दबाव बनाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, शिवलोक कॉलोनी निवासी चंद्रशेखर ने तहरीर में बताया है कि वर्ष 2020 से जुड़ा एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में देवेंद्र सेमवाल, कुश सेमवाल और मुक्ता सेमवाल आरोपी हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये तीनों आरोपी उन्हें लगातार गवाही देने से रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं।


पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड
तहरीर में दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 मार्च 2026 की शाम करीब 7:45 बजे हुई। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित के साथ विवाद किया, गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि इस दौरान आरोपियों ने उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और अश्लील इशारे किए। पीड़ित का कहना है कि यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसे वह जांच के लिए पुलिस को उपलब्ध कराने को तैयार हैं।


बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज, जांच शुरू
रानीपुर कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं 351(2) और 352 के तहत एफआईआर संख्या 0223 दर्ज कर ली है। रानीपुर कोतवाली के निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मामले की जांच उपनिरीक्षक अंशुल अग्रवाल को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस मामले से पहले भी आरोपियों के खिलाफ दो अन्य मामले दर्ज हैं।