ब्यूरो।
भारतीय जागरूकता समिति द्वारा जाग्रती वीमेन सोसायटी के साथ एचआर पब्लिक स्कूल लक्सर मे विधिक जागरुक शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे सीओ लक्सर अभिनव शर्मा, सीपीयू इंस्पेक्टर हरीश अधिकारी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे।
शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अधिवक्ता ललित मिगलानी ने छात्र -छात्राओं को बताया कि बच्चो की मौज मस्ती एवमं अपराध मे बहुत कम फर्क होता है। जिसको समझना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अगर छात्रों को कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत 1090 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें। बाल अवस्था मे किए गए अपराधों की उसकी सुनवाई जुविनाइल बोर्ड के समक्ष होती है। सजा के तौर पर बच्चों को बाल सुधार ग्रह मे रखा जाता है।
उन्होंने छात्रों को हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे भिक्षा नहीं शिक्षा मिशन के बारे में भी जानकारी दी और अपील की कि यदि किसी को कोई बच्चा भीख मांगते दिखे तो पुलिस के माध्यम से उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।
सीपीयू इंस्पेक्टर हरीश अधिकारी, मनोज शर्मा ने छात्रों को नए मोटर वेहिकल एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल के तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलने पर 25 हजार रूपए जुर्माना और वाहन स्वामी को तीन माह की सजा का प्रावधान है। साथ ही नाबालिग उम्र में दोषी होने पर लाइसेंस 25 वर्ष के बाद ही बन पायेगा।
सीओ लक्सर अभिनव शर्मा ने बच्चो को पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि कभी भी किसी पुलिस कर्मचारी को देखकर हड़बड़ाट मे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिये। उससे जान माल का खतरा हो सकता है। स्कूल कि प्रिंसिपल मीनाक्षी एवं चेयरमैन गोपाल अग्रवाल ने समिति के प्रयासों की सरहाना करते हुए कहा कि बच्चांे को नियम कानून व यातायात निमयों की जानकारी होना आवश्यक है। शिविर मे स्कूल मंजुला भगत, अनुपुमा बदुरी, शारिका कालानी, रजनी अरोरा, विधि, ब्रजेश, संदीप, समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चैधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चैधरी, अंजली महेश्वरी, कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, बिंदिया गोस्वामी, विकास प्रधान, विकास चैधरी, शिवानी, विनायक गौड़, नितिन चैहान, मोहित चैधरी, सिद्धार्थ प्रधान, अमित चैधरी आदि मौजूद रहे।
सीनियर वकील ललित मिगलानी ने छात्रों को दी कानूनी जानकारी
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