Property in Haridwar अवैध निर्माण पर एक्शन लेते हुए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने शिवालिक नगर में कर्मिशयल इमारत को सील कर दिया। साथ ही दोबारा निर्माण करने की स्थिति में मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। एचआरडीए लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सील अभियान के दिनों से आज भी जारी रहा। प्राधिकरण की टीम ने आज शिवालिक नगर में प्रदीप कुमार चौहान द्वारा आर- 80 में कराए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया है। विपक्षी को हिदायत दी गयी है कि सील के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ नही करे अन्यथा सील तोड़ने के प्रयास में मुकदमा दायर कराया जाएगा। Property in Haridwar
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क्या होता है अवैध निर्माण
किसी भी निर्माण से पूर्व हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होता है। यानी स्वीकृति लेनी होती है। अगर ये स्वीकृति नहीं ली है तो निर्माण अवैध कहलाएगा। कई बार स्वीकृति ली होती है लेकिन जिस काम के निर्माण के लिए स्वीकृति ली जाती है मौके पर इसके इतर काम किया जाता है। ये निर्माण भी अवैध कहलाता है। अवैध निर्माण को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण नियमानुसार सील या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है।