DM Dehradun IAS Savin Bansal पाकिस्तानी शरणार्थियों की जमीन पर भू माफियाओं कब्जा कर बना दिया था पेट्रोल पंप, डीएम ने खाली कराई जमीन

DM Dehradun IAS Savin Bansal पाकिस्तानी शरणार्थियों की जमीन पर भू माफियाओं कब्जा कर बना दिया था पेट्रोल पंप, डीएम ने खाली कराई जमीन

DM Dehradun IAS Savin Bansal पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को दी गई जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर पेट्रोल पंप खोल दिया था। इस संबंध में जब शिकायतत मिली तो डीएम देहरादून सविन बंसल ने जांच बिठाई जिसके बाद पेट्रोल पंप पर ताला जड़ दिया गया और जमीन को सरकार में निहित कर दिया गया। वहीं इस घटना से देहरादून के भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

क्या है पूरा मामला
प्रेमनगर ठाकुरपुर आरकेेडिया ग्रांट में फर्जी विक्रय पत्रों से विक्रीत भूमि पर बने पैट्रोलपम्प का लाईसेंस निरस्त करते हुए भूमि को सरकार में निहित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की जांच उक्त भूमि जो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आवंटित की गई थी उस पर पैट्रोलपम्प संचालित किया जा रहा था। प्रेमनगर क्षेत्रवासियों द्वारा अपने संयुक्त शिकायती पत्र में शिकायत की गई थी कि थी सरकारी भूमि पर फर्जी विक्रीत पत्र के माध्यम से भूमि पर पट्रोलपम्प संचालित किया जा रहा है। डीएम ने कराई जांच तो हुआ खुलाशा।

DM Dehradun IAS Savin Bansal

DM Dehradun IAS Savin Bansal पाकिस्तानी शरणार्थियों की जमीन पर भू माफियाओं कब्जा कर बना दिया था पेट्रोल पंप, डीएम ने खाली कराई जमीन
DM Dehradun IAS Savin Bansal पाकिस्तानी शरणार्थियों की जमीन पर भू माफियाओं कब्जा कर बना दिया था पेट्रोल पंप, डीएम ने खाली कराई जमीन

भूमाफियाओं पर गिरी गाज
डीएम के सम्मुख मामला आया था जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में आरकेडियाग्रान्ट, नॉनजेड-ए, खसरा नं0 191 में संचालित केसरी फिलिंग स्टेशन (पैट्रोल पम्प) प्रेमनगर ठाकुरपुर रोड़, देहरादून के सम्बन्ध में जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून की संयुक्त जांच में पाया गया कि उक्त स्थल पर संचालित पैट्रोल पम्प खसरा नं0-192 में संचालित है जबकि पैट्रोल पम्प जिस व्यक्ति श्री चरणजीत भाटिया पुत्र स्व० केशर सिंह भाटिया का फर्जी कूटरचित विक्रय पत्र खसरा नं0-191 का है और वर्तमान में उक्त भूमि अपने पुत्र गगन भाटिया को उपहार में दे दी गयी है। DM Dehradun IAS Savin Bansal

जमीन रिकार्ड में हुआ खेल
कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर नॉनजेड-ए खेवट में हुए दाखिल खारिज का इन्द्राज जांच करने के बाद न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशा०) द्वारा वादीगण के वाद में पारित निर्णय 24-10-2024 में वाद संख्या-46/2010-11 अन्तर्गत धारा 34 एल०आर० एक्ट (नॉन०जेड०ए०), चरनजीत भाटिया बनाम केदारनाथ मौजा आरकेडियाग्रान्ट में पारित आदेश दिनांक 30-08-2011 निरस्त करते हुए भूमि खेवट संख्या 1/1 के खाता संख्या-07 पर खसरा नंम्बर 191 मि०, रकबा 356 वर्ग मीटर भूमि पर से चरनजीत भाटिया का नाम खारिज कर पूर्व की भाँति मिल्कियत सरकार आबादी रिफ्यूजी कैम्प का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।


जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच आख्या 17-03-2025 तथा न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशा०), देहरादून द्वारा पारित निर्णय/आदेश 24-10-2024 के क्रम में जिलाधिकारी देहरादून ने उप प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 25 निम्बूवाला, गढ़ी कैन्ट, देहरादून को इस कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-31/परि०लि0-2014, 07-02-2014 को निरस्त कर दिया गया है।

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