ज़मीन के लिए ‘खून का खेल’: विपक्षी को फंसाने को रची ‘डेथ प्लॉट’, बहादराबाद पुलिस ने किया पर्दाफाश!

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ज़मीन के लिए ‘खून का खेल’: विपक्षी को फंसाने को रची ‘डेथ प्लॉट’, बहादराबाद पुलिस ने किया पर्दाफाश!–

अतीक साबरी:-​हरिद्वार: ज़मीन विवाद में अपने विपक्षी को फंसाने के लिए एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर ने अपनी ही हत्या की 30 लाख रुपये की सुपारी दिए जाने की झूठी कहानी रची। बहादराबाद पुलिस ने गहन जाँच के बाद इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए साजिशकर्ता पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित 06 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है!

*​झूठी शिकायत और पुलिस की तत्परता*​

एक दिन पहले ही जाकिर पुत्र ताहिर, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ज़मीन विवाद के चलते उसके विपक्षी जावेद, याकूब, मुनफेत व जुनेद ने उसकी हत्या के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी है, जिसमें रुड़की और जलालपुर के कुछ युवक शामिल हैं।​मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर थानाध्यक्ष बहादराबाद अंकुर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल गहन जाँच शुरू की।.

*​चौंकाने वाला सच और साजिश का अनावरण*

​पुलिस टीम ने शिकायत में शामिल युवकों—आजम, उस्मान, सोहेल, खालिक और शाजिद—से सख्ती से पूछताछ की, जिससे चौंकाने वाला सच सामने आया।​जाँच में पता चला कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर का उसके विपक्षी जावेद से पिछले 3-4 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। इस विवाद में विपक्षी पर दबाव बनाने और उन्हें झूठे मुक़दमे में फँसाने के उद्देश्य से जाकिर ने यह फर्जी कहानी रची।​जाकिर ने 50,000 रुपये का लालच देकर आजम, उस्मान और सोहेल के साथ मिलकर योजना बनाई थी कि वे उसकी लाइसेंसी पिस्टल से उसकी ही गाड़ी पर फायरिंग करेंगे। इसके बाद जाकिर विपक्षी पर हत्या की सुपारी देने का झूठा आरोप लगाएगा।

*पुलिस ने मामले का सच निकला*​

पुलिस की सख़्त पूछताछ में यह पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया और “दूध का दूध, पानी का पानी” हो गया। हिरासत में लिए गए आरोपी पूछताछ के दौरान थाने में ही आपस में झगड़ा करने लगे, जिसके बाद सभी को धारा 170 बी.एन.एस.एस. के तहत हिरासत में लिया गया।

*​आर्म्स एक्ट के तहत मुक़दमा और पिस्टल जब्त*

​जाँच के दौरान जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल (जिसका रिन्यूवल समाप्त हो चुका था) उसके भतीजे खालिक से बरामद की गई।​लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर जाकिर व खालिक के विरुद्ध मु०अ०सं०-400/2025 के तहत धारा 21/30 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट भी संबंधित प्राधिकारी को भेजी जा रही है।​थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने कहा की पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्दोष को फंसाने या झूठा मुक़दमा दर्ज करवाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*​हिरासत में लिए गए आरोपी और उनका आपराधिक इतिहास*​

षड्यंत्र में शामिल सभी 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है:​जाकिर पुत्र ताहिर, निवासी घोड़ेवाला (पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मुख्य साजिशकर्ता)​खालिक पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला​उस्मान पुत्र लियाकत, निवासी जलालपुर​सोहेल पुत्र हसरत, निवासी सोत मोहल्ला​आजम पुत्र इलियास, निवासी कान्हापुर​शाजिद पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला​जाकिर का पहले से ही आपराधिक इतिहास है, जिसके विरुद्ध 2013, 2016, और 2022 में विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमे दर्ज हैं।