Bisleri Sample fail in Haridwar जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और अधोमानक खाद्य सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को कुल 5 खाद्य सुरक्षा मामले न्याय निर्वाचक अधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार की अदालत में दर्ज किए। इनमें से तीन केस निरीक्षण के दौरान की गई अनियमितताओं पर आधारित हैं, जबकि दो मामले लिए गए खाद्य नमूनों के फेल होने पर दायर किए गए हैं।
बिसलरी का पानी अधोमानक घोषित, 120 बोतलें सीज
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार स्थित अम्बिका ट्रेडर्स से बिसलरी ब्रांड का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना जांच के लिए लिया गया था। उक्त नमूना राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर की रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया।
Bisleri Sample fail in Haridwar

पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न मिलने पर 120 पानी की बोतलों को सीज कर दिया गया। साथ ही उत्पादक कंपनी एरीज पेट्रो इंडिया, लक्सर रोड, हरिद्वार और मार्केटिंग कंपनी बिसलरी इंटरनेशनल प्रा. लि., मुंबई को नोटिस जारी कर बाजार से उत्पाद रिकॉल करवाया गया। तीनों पक्षों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपील का अवसर भी दिया गया है।
कांवड़ मेला के दौरान प्रतिष्ठानों पर भी हुई कार्रवाई
कांवड़ यात्रा के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आईं:
- पंजाबी दरबार रेस्टोरेंट, हरिद्वार-दिल्ली रोड: नगर निगम से पंजीकरण के बावजूद तहसील हरिद्वार क्षेत्र में बिना दस्तावेज व्यवसाय करना, साफ-सफाई व कचरा प्रबंधन में लापरवाही मिलने पर मुकदमा दर्ज।
- माँ शाकुम्बरी भोजनालय और राज स्वीट्स एवं भोजनालय, बहादराबाद-कलियर रोड: फूड लाइसेंस का प्रदर्शन न करना, सफाई व्यवस्था में लापरवाही, कूड़ा निस्तारण में कमी जैसी अनियमितताओं के चलते मुकदमा दायर।
होटल और किराना स्टोर के खिलाफ भी एक्शन
- होटल एस.बी. ग्रांड, शिवालिक नगर: बीते राष्ट्रीय खेल आयोजन (31 दिसंबर 2024) के दौरान खुले पनीर का नमूना अधोमानक पाया गया। साथ ही होटल द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली बिल पर्चियों में 14 अंकों का फूड लाइसेंस नंबर अंकित नहीं किया जा रहा था। इसके चलते होटल प्रबंधन पर केस दर्ज किया गया।
- शिवा स्टोर, अनाज मंडी, रुड़की: मार्च 2025 में लिए गए खुले घी के नमूने की रिपोर्ट अधोमानक आई, जिस पर स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
विभाग की सख्ती जारी
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। कोई भी प्रतिष्ठान नियमों की अवहेलना करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।