Nagar Nigam Haridwar नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच जिलाधिकारी हरिद्वार ने वोटर लिस्ट में एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वोटरों के नाम जोड़े जाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं ये अभियान चलाकर 15 दिसम्बर तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। लिहाजा, नए वोटर जल्द ही अपना वोट बनवा लें। वहीं जिलाधिकारी के फरमान के बाद चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी तैयार हो जाना चाहिए और वोटर लिस्ट में छूटे लोगों के वोट बनवा लेने चाहिए।
क्या बोले जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कमेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1450 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-679 एवं 680 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 एवं अधिसूचना संख्या-357 दिनांक-08 जून, 2024 के द्वारा जनपद हरिद्वार के समस्त निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया गया जिसमें पुनरीक्षण हेतु सन्दर्मित तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित करते हुये उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की गयी है।

राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा प्रसंगरत निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष-2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने चाहिए जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। के नाम सम्मिलित किये जायगें। वर्तमान में निर्वाचक नामावली में परिवर्धन / संशोधन / विलोपन किये जाने के लिए मतदाता हेतु अनुमन्य है एवं यह प्रक्रिया नामांकन की अन्तिम तिथि तक गतिमान रहेगी। जिसका विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है, इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त नागर निकायों में विशेष अभियान चलाकर सम्बिन्धत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाये जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है।
इस संबंध में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निकाय एवं तहसील कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी उक्त जानकारी प्रकाशित कराई जाए। उन्होंने यह कार्य विशेष अभियान चलाकर निम्नानुसार पूर्ण करवाये जाने के निर्देश दिए।
कहां बनवाये जा सकते हैं वोट
सामान्य निर्वाचन में मतदान की तिथि 2025 में सम्भावित होने के कारण 01 जनबरी 2025 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाये के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये हैं के क्रम में जनपद हरिद्वार के समस्त 14 निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में निवासरत मतदाताओं जिनकी आयु 01 जनबरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अपने नाम मतदाता सूची में सर्मिलित कर सकते है नाम समिलित किये जाने निर्धारित प्रपत्र- 1- क, संशोधन के लिये प्रपत्र-1-ख विलोपन हेतु प्रपत्र-1 ग,
तथा प्रपत्र- 1- घ में भर कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / तहसीलदार एवं सहायक नगर आयुक्त हरिद्वार / रूडकी / समस्त अधिशासी अधिकारी नोडल / समन्वयक अधिकारी के कार्यालय में या नगर निगम के स्तर पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों से प्राप्त किया जा सकता है। जिनका निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। यह कार्य 15 दिसम्बर,2024 तक विशेष अभियान के माध्यम से चलाया जा रहा है उक्त के अतिरिक्त मतदादाता का नाम परिर्वधन / संशोधन / विलोपन्न / किये जाने हेतु नामांकन की अन्तिम तिथ तक मतदाता के लिये अनुमन्य है।