ब्यूरो।
उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें जहां एक ओर पांच और आठवी कक्षा में फेल होने पर दो माह के भीतर दोबारा परीक्षा देने के फैसले पर सहमति बनी। वहीं दूसरी ओर खनन वालों को इस बैठक में भी बडी राहत मिल पाई। इसमें निजी पट्टों पर खनन की अनुमति दिए जाने का प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया। अब जिलाधिकारी को ये पॉवर दे दी गई कि वो निजी पट्टों पर खनन की अनुमति दे सकते हैं। वहीं बैठक में कुल 13 प्रस्ताव में से 10 पर सहमति, 3 फैसलो पर अगली बैठक में चर्चा का फैसला लिया गया।
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कैबिनेट ने इन बिंदुओं को दी मंजूरी
1- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
2-विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया।
3- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन। कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो माह में परीक्षा का मौका, इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल।
4- हरिद्वार जनपद में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय को मंजूरी।
5-राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की मंत्री डॉक्टर हारक सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन।
6-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया, इसके अध्यक्ष
उच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगें।
7- नैनीताल में एच एम टी फैक्ट्री जो बन्द हो गयी है जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई बची 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय।
8- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।
9- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव ज़ोन से सभी गांव बाहर।
10- विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर
11- डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट की उप समिति मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता मे गठित।
12- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी।
ड्राइवर ,कंडक्टर के चतुर्थ श्रेणी के पद मृत घोषित।
13- राज्य विश्व विद्यालय एक्ट 2020 अमरेला एक्ट पर विचार हेतु मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनी।
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