विकास कुमार।
उत्तर प्रदेश के बाद ओमिक्रोन के खतरे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से शुरू होकर सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान आमजन को बाहर निकलने की मनाही होगी लेकिन नाइट कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। जिसमें चिकित्सा पेट्रोल पंप और आवश्यक सामानों , की आपूर्ति, परिवहन इत्यादि शामिल है। राज्य सरकार कोरोना के ओमिक्रोन वैरीअंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए 25 दिसंबर को s.o.p. जारी की थी। जिसमें मास्क का प्रयोग करने सोशल दूरी का पालन करने और हाइजीन अवस्था को मेंटेन करने की दिशा निर्देश जारी किए थे। अब इस sop में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।