Uttarakhand UCC live in Relationship उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के तहत हरिद्वार में 9 जोड़ों ने लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इनमें से तीन आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं जबकि बाकी 6 पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून लागू होने के बाद विवाहित जोड़ों, लिव इन रिलेशनशिप व अन्य लोगों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके तहत पंजीकरण प्रक्रिया चालू है।
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने जनपद में समान नागरिक संहित के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी निबन्धकों तथा उप निबन्धकों को निर्देशित करते हुए कहा कि यूसीसी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का सयमबद्धता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदन पत्र में संलग्न सभी अभिलेखों का भलि-भांति परीक्षण किया जाये तथा आवेदकों को अधिक से अधिक राहत एवं सुविधा उपलब्ध कराते हुए सरलता से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि किसी भी व्यक्ति को गलत सर्टिफिकेट जारी न हो तथा न ही गलत तरीेके से आवेदन निरस्त किया जाये।
उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए रोस्टर बनाकर जारी करने तथा रोस्टर के अनुसार कैम्प लगाकर सभी पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
बैठक में जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि यूसीसी के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं में अब तक कुल 6035 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 764 ऐंस आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनकी समय सीमा समाप्त नहीं हुए हैं, 528 आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से रिजेक्ट किये गये हैं, 55 आवेदन ऑटो अपील में हैं तथा 220 आवेदन पत्रों में विभिन्न पहलुओं एवं अभिलेखों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विवाह पंजीकरण हेतु 5176 आवेदन स्वीकृत करते हुए सर्टिफिकेट, तलाक एवं विवाह शून्यता के 8 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप हेतु 9 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 3 अस्वीकृत हुए, 2 आवेदन ऑटो अपील में तथा 4 आवेदन पत्र लम्बित हैं। वसीयतनाम उत्तराधिकार पंजीकरण के 75 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं तथा पहले से ही पंजीकृत विवाह की 776 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
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जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि राज्य की एकता, समानता एवं समरसता को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई हैं जिसके अन्तर्गत विवाह पंजीकरण, तलाक एवं विवाह शून्यता, लिव इन रिलेशनशिप, वसीयतनाम उत्तराधिकार पंजीकरण आदि का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से पंजीकरण हेतु निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि संहिता लागू होने के 6 माह के भीतर निर्धारित सेवाओं में पंजीकरण हेतु 250 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है जबकि 6 माह के पश्चात पंजीकरण हेतु 2500 रूपये शुल्क राशि देय होगी। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की अपील की।
बैठक में नगर आयुक्त रूड़की राकेश चन्द तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।