Roorkee Firing Case खानपुर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता प्रणव सिंह चैंपियन को आखिरकार करीब दो माह बाद जिला जज कोर्ट ने जमानत दे दी।
इससे पहले उन्होंने सीजेएम कोर्ट में जमानत दाखिल की थी जहां से उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। लेकिन मंगलवार को जिला जज कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई इसमें प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश सिंह ने पैरवी की।
वही उमेश कुमार पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने जमानत का विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान की ओर बताया कि हमने हत्या के प्रयास की धारा 109 पर अपना पक्ष रखा था ।
साथ ही घटना में प्रणव सिंह चैंपियन के आशय को लेकर सवाल उठाए थे क्योंकि उन्होंने सीधी फायरिंग की थी जो धारा 109 के भीतर आती है। हालांकि पुलिस ने कुछ समय पहले धारा 109 को धारा 110 में तब्दील कर दिया था।
इसके बाद जमानत की संभावना बढ़ गई थी फिलहाल प्रणव सिंह चैंपियन जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उनको खूनी दस्त के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि 26 जनवरी को उमेश कुमार के रुड़की स्थित कार्यालय पर फायरिंग की गई थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था 27 जनवरी को पुलिस को देहरादून से पड़ोसी चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया था । जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था।
