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हरिद्वार: गांव में लाइटें लगाने में खेल, ग्राम प्रधान, सचिव सहित आठ पर मुकदमा


अतीक साबरी:–
पिरान कलियर:- कूटरचित तरीके से फर्जी कोटेशन के दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन का गबन करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव समेत आठ लोगों के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

रुड़की ब्लॉक के ईमलीखेड़ा धर्मपुर निवासी घनश्याम पुत्री इसम सिंह द्वारा कोर्ट की मदद से दर्ज करवाए गए मुकदमे में बताया गया कि 2016 में इमली खेड़ा धर्मपुर में 315 स्ट्रीट लाइट इनकी लागत 17 लाख रुपए लगाने का कार्य दक्ष एसोसिएट नाम की फार्म को दिया गया और इसके लिए निविदा की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। कोटेशन में प्रतिष्ठित लाइट 4659 में 14.5 प्रतिशत का वैट शुल्क भी लगाया गया। वादी के अनुसार उक्त लाईटें लोकल कम्पनी की थी जिनकी वारंटी 18 महीने दिखाइ गयी थी। वादी ने कहा बाजार में सिस्का कम्पनी की लाईट दो हजार रुपये है जिसमें वारंटी दो वर्ष की है। वहीं गांव में 32 से 35 किलो की 65 बैंच 4,42,000 में लगाई गई जो कि खुले बाजार से लगभग दोगुने दाम पर नियम विरुद्ध तरीके से लगाई गई है। इसके साथ ही नियम विरुद्ध करीब 6 लाख रुपये में विजेंद्र पाल के मकान से मुख्य मार्ग तक सीसी टाइल्स निर्मित रास्ते का निर्माण दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। वादी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट के लिए जिस फर्म का इस्तेमाल किया गया उसका टिन नंबर अवैध है और फर्जी तरीके से उक्त कोटेशन तैयार कर ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा उक्त कार्य में अन्य फर्मों की कोटेशन जारी की गई लेकिन वह फार्म भी अवैध रूप से संचालित है। वादी ने कहा है कि आजाद इलेक्ट्रिक वर्क्स की कोटेशन जो कि 2016 में जारी की गई थी उसमें जीएसटी नंबर और वैट नंबर लिखा है जबकि उस समय जीएसटी पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं था। वादी ने कहा है कि उक्त मामले में 26 फरवरी 2021 को उनकी ओर से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया था जिलाधिकारी ने शिकायत पत्र के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार को जांच सौंपी ।जिला पंचायत अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकासखंड रुड़की को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन मामले में न कोई एफआईआर की गई और न ही गबन किये गए धन की रिकवरी की गई। वादी ने मामले में 14 जनवरी 2022 को थाना अध्यक्ष कलियर को तहरीर डाक द्वारा दी गई। लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद उनके द्वारा कोर्ट की शरण ली गई। अप पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर निवर्तमान ग्राम प्रधान सरिता पत्नी रिंकू, भूरा ठेकेदार निवासी टकाभरी थाना भगवानपुर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार, दक्ष एसोसिएट दुकान नंबर दो प्रथम तल हर्षित कंपलेक्स निकट नेहरू स्टेडियम, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान, मैसर्स हंसवीर ठेकेदार ग्रामीण लिब्बरहेड़ी कोतवाली मंगलौर, आजाद इलेक्ट्रिक वर्क्स के संचालक गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम नगला चीना गुरुकुल नारसन और तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी धर्मपाल सैनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।

पिरान कलियर:-कलियर पुलिस ने चोरी किए गए तीन मोबाइलों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।
कलियर थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि वादी धर्म सिंह पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम जसवाला, धीर सिंह पुत्र ज्ञानचन्द का मोबाइल, अमित पुत्र लख्मीचन्द मोबाइल व विशाल पुत्र अशोक का मोबाइल को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर लाकर दाखिल की। तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए चैकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हज हाउस के पास यूकेलिप्टिस के बाग से सलमान उर्फ सरकारी पुत्र यूसुफ निवासी गढ थाना रानीपुर को चोरी के 02 मोबाइल, खुर्शीद पुत्र तुफैल निवासी मच्छी मौहल्ला थाना कोतवाली रूडकी 01 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

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