चंद्रशेखर जोशी।
14 साल की लडकी पर कथित तौर पर अत्याचार और पिटाई करने के मामले में पुलिस की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार कोर्ट की महिला जज का निलंबन कर दिया है। उन्हें फिलहाल टिहरी कोर्ट में अटैच कर दिया गया है। नेटवर्क 18 के चैनल ईटीवी ने इस खबर को ब्रेक किया है। हालांकि इस खबर को पुष्ट करने का प्रयास जिला हरिद्वार कोर्ट से करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी खुलकर इस मसले पर बात करने को राजी नहीं है। उधर, एक सीनियर शासकीय अधिवक्ता की ओर से भी बताया गया कि इस तरह का आदेश हाईकोर्ट की ओर से आया है। इसमें महिला जज के निलंबन की बात कही गई है। साथ ही उनको टिहरी कोर्ट में अटैच करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि, इस संबंध में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी कोई आदेश तलाशे नहीं मिला है। लेकिन ईटीवी का दवा है कि महिला जज का निलंबन कर दिया गया है।
—————
अब पुलिस करेगी ये कार्रवाई
महिला जज का निलंबन हरिद्वार पुलिस की उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए किया गया है जिसमें 14 साल की नैनीताल की रहने वाली बच्ची को आजाद कराने और उसके शरीर पर बीस चोटों के निशान होने की बात कही गई है। हालांकि महिला जज के घर से मिली बच्ची के मामले में पुलिस पहले केस दर्ज करने की बात कह रही थी। लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई को आगे बढाने की बात पुलिस ने कही। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश भी दे सकता है। हालांकि एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि अभी महिला जज के खिलाफ केस दर्ज करने का कोई आदेश उन्हें प्राप्त नहीं होता है। वहीं माना जा रहा है कि इस तरह का आदेश भी कोर्ट पुलिस को दे सकती है।