Property in Haridwar अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने एक नया और सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब संपत्ति मालिकों को अपनी दुकान, मकान या व्यावसायिक भवन किसी भी अस्पताल, प्रयोगशाला या क्लीनिक को किराए पर देने से पहले ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
Property in Haridwar

संपत्ति मालिकों पर भी होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई संपत्ति मालिक बिना अनुमति या NOC लिए अपनी जगह किसी मेडिकल संस्थान को किराए पर देता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों के विपरीत अस्पताल और लैब चल रहे हैं।
मुख्य बिंदु:
- किराए पर देने से पहले स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेना जरूरी।
- बिना NOC पकड़े जाने पर मकान मालिक और किराएदार दोनों पर होगी कार्रवाई।
- अवैध लैब और क्लीनिकों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया गया कदम।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही शहर भर में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।




