ब्यूरो।
आय प्रमाण पत्र को लेकर राज्य सरकार ने समयसीमा अवधि में बदलाव का शासनादेश जारी किया है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष होगी। अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं । अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव यह भी बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि आय प्रमाण पत्र की जटिलताओं के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पडता था। अब समयअवधि बढने से लोगों को फायदा होगा।
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