हरीश कुमार।
जिला प्रशासन ने निर्माण व्यवसाय से जुड़े सामानों की बिक्री करने वाले व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति दी है . यह दुकाने सुबह 8:00 बजे से 11.00 बजे तक खोले जा सकेंगे. इनमें सरिया सीमेंट रेत बजरी और हार्डवेयर की दुकानें शामिल है। साथ ही चिप्स की दुकानों को भी इसमें शामिल किया गया है । गौरतलब है कि पहले भी निर्माण कार्यों को सरकार द्वारा छूट दी गई थी। लेकिन दुकान खोलने को लेखक स्पष्ट आदेश ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण अब जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश में कह दिया है कि निर्माण संबंधी दुकानें खोली जा सकेगी।
इसके अलावा पहले से ही सरकारी राशन गल्ले की दुकान है दूध फल सब्जी और बेरी आदि की दुकानें सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है वहीं 5 जून को राशन और परचून की दुकान है वह किताबों की दुकान है 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुल सकेंगे। इस संबंध में आदेश पहले ही जारी हो चुका है।