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कोरोना वायरस: सिनेमा हॉल, जिम—मॉल बंद, खुद दवा ना लें, हेल्पलाइन नंबर 104 पर करें फोन


चंद्रशेखर जोशी।
कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने हरिद्वार में सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम सेंटर और मॉल को बंद करने का आदेश जारी किया है। ये बंदी 31 मार्च तक रहेगी। वहीं जो आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर खासी और बुखार जैसी बिमारी होने पर खुद से दवाई ना लेने की सलाह भी दी गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 104 भी जारी करते हुए सलाह लेने के लिए कहा गया है।
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क्या कहा जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जानिये: जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट सी रविशंकर ने जानकारी देते हुये बताया कि कोराना वायरस संक्रमण एक अन्तराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरंतर कारोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी व समीक्षा की जा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड में महामारी घोषित कर दिया गया है तथा इससे बचाव के लिए प्रदेश में उत्तराखण्ड महामारी रोग अधिनियम नियंत्रण कोविड-19-2020 लागू कर दिया गया है।
कोरोना वायरस की रोकथामव इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजकीय एव निजी कार्यालयों व अन्य कार्यस्थलों की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक कार्यालय पटल पर सेनेटराइजर रखा जाए तथा प्रत्येक कर्मचारी सेनेटराइजर का उपयोग किये बिना कार्यालय मे प्रवेश न करे। सेनेटराइजर का उपयोग करने के लिए गेट के बाहर भी सूचना प्रदर्शित करे। जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित है कि कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर शिकायत प्रकोष्ठ बनाते हुये वहा पर शिकायत पेटिका लगाये। शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायत लिखित रूप में शिकायत पेटिका मे रखी जाए और ध्यान रखा जा कि शिकायतकर्ता हाथों को सेनेटराइजर का उपयोग किये बिना कक्ष मे प्रवेश न करे। शिकायत पेटिका में आने वाली शिकायतों को प्रतिदिन सांयकाल संबंधित विभागों को प्रेषित करेें।
जिलाधिकारी ने जनपद के अधिकारियो का निर्देशित किया कि कार्यालयों को साफ और स्वच्छ रखें। कार्यालयों में बैठको या समारोह का आयोजन स्थगित करें।खांसी, जुकाम सांसा लेने मे तकलीफ के लक्षण वाले कर्मचारियों का कार्यालय में न आने दिया जाए सम्भव हो कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। कार्यालय के सभी वाशरूम मे साबुन,हैण्डवाश और सैनीटाइजर रखें। कार्यालय मे बार बार स्पर्श की गयी सभी सतहो दरवाजे कुण्डे व अन्य स्थानों पर नियमित सफाईं व सैनिटाइजेशन करे। कर्मंचारियेां को किसी भी यात्रा पर भेजने से परहेज करें।
जिलाधिकारी ने जन सामान्य से भी अपील की कि सामुहिक समारोह एवं भीड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें। खांसते अथवा छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को रूमाल से ढके। यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम व बुखार के लक्षण हो तो उससे दूरी बनाते हुये सावधानी बरतें। बाहर से आने पर नाम, कान अथवा मुंह को छुने के बाद में अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से अच्छी तरह धोये। शिष्टाचार में हाथ न मिलायें, गले न लगें एवं अन्य सम्पर्क बढ़ाने वाले कार्य न करें। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ एवं पोष्टिक आहार का सेवन करें। खुले एवं असुरक्षित खाघ पदार्थो का सेवन न करें। बिना चिकित्साकीय परामर्श के दवाई ना ले तथा जानकारी के लिए हैल्पलाईन नं0104 पर सम्पर्क करें। बुखार जुकाम खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण उत्पन्न होने पर नजदीकि चिकित्सालय में सम्पर्क करें।
16.03.2020
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हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री सी0 रविशंकर द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के स्वास्थ्य बुलेटिनों के आधार पर तथा मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 06 में जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये जनपद मंे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण को रोकने के लिए सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों व प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि जनपद हरिद्वार के समस्त सिनेमा हाॅल/मल्टीप्लेक्स, कल्ब/माॅल तरण ताल, व्यायामशालायंे दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए बन्द किये जांये। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय होगा।

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