उत्तराखण्ड: समूह ‘ग’ की भर्ती को लेकर राज्य सरकार का अहम फैसला, आबकरी नीति भी बदली

चंद्रशेखर जोशी।
उत्तराखण्ड में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें समूह ग की भर्ती को लेकर सरकार ने बडा निर्णय लिया है। इसके तहत समूह ग की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में दसवीं और बारवहीं मान्यता प्राप्त संस्थान से की है। यही नहीं राज्य के बाहर रहे रहे अप्रवासी राज्यवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है क समूह ग की भर्ती को लेकर पशोपशे की स्थिति थी। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के इस फैसले को बडा निर्णय माना जा रहा है। uttrakhand cabinet take big decision on group d jobs
उधर, आबकारी नीति 2019—20 को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लाभ में चल रही शराब की दुकानों को 20 प्रतिशत बढाकर उन्हीं ठेकेदारों को दे दी जाएगी। बोली उन्हीं दुकानों की होगी जो घाटे में चल रही है। वहीं कैबिनेट ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन आॅन लाइन किए जाने पर भी मुहर लगा दी। पिछडा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन को पटल पर रखा जाएगा जिसे आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा। यही नहीं कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के तहत नेशनल हाईवे में होने वाले लाइन ​शॉफिटग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत कर दिया है। हिमायल विश्व विद्यालय को देहरादून में स्थापित किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट के फैसले
– पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रख जाएगा, जो सत्र में आएगा।
– सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा।
– आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली।
– पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 % से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
– समूह ग की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं मान्यता प्राप्त संस्थान की हो। अप्रवासी राज्यवासियों को भी लाभ मिलेगा।
– विद्युत जल निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली।
– हिमालयी विवि की देहरादून में स्थापना होगी।
– मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया।
– वार्षिक विवरण अगले 6 माह में लाया जाएगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

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