चंद्रशेखर जोशी/विकास कुमार।
हरिद्वार की रानीपुर विधानासभा से तीन बार के भाजपा विधायक आदेश चौहान को हरिद्वार कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए उनके अभियान चला रहे थे। खुद आदेश चौहान भी मुंबई से लेकर देहरादून और दिल्ली की दौड भाग कर चुके थे लेकिन आदेश चौहान को फिलहाल मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें भाजपा विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। हालांकि ये भी एक महत्वपूर्ण पद है जो एक क्लॉस मॉनीटर के तौर पर काम करता है और विधायकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि उनके समर्थक उन्हें बधाई दे रहे हैं लेकिन वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं और क्या होते हैं मुख्य सचेतक के कार्य आइये जानते हैं। BJP MLA Adesh Chauhan Mukhya Sachtak
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मुख्य सचेतक एक सम्मानजक पद है
वरिष्ठ पत्रकार अवनीश प्रेमी ने बताया कि मुख्य सचेतक और कुछ नहीं बल्कि एक क्लॉस मानीटर के तौर पर काम करता है। ये एक सम्मानजनक पद है और कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जैसे हमने राजस्थान के मामले में देखा है। लेकिन उत्तराखण्ड में ऐसी स्थिति होगी मुझे कम ही लगता है। उन्होंने कहा कि आदेश चौहान मंत्री बनने की लाइन में थे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल मुख्य सचेतक वो बने हैं ये भी एक सच्चाई है।
वरिष्ठ पत्रकार महावीर नेगी बताते हैं कि आदेश चौहान के मुख्य सचेतक बनने के बाद अब हरिद्वार शहर से और काई दूसरा चेहरा नहीं बचा है। हालांकि पहले मदन कौशिक थे लेकिन अब वो किनारे हैं। मुख्य सचेतक को कुछ लोग आदेश चौहान के लिए लॉलीपोप भी कह रहे हैं लेकिन भाजपा में कब किसे क्या मिल जाए कुछ भी हो सकता है। हालांकि मदन और आदेश के बाद बद हरिद्वार से प्रदीप बत्रा का नंबर आ सकता है।
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क्या होता है मुख्य सचेतक और क्या है कार्य
सचेतक (Whip), किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो संसद सदन अथवा विधान सभा के अंदर दल के ‘प्रवर्तक’ (Enforcer) के रूप में कार्य करता है। जो एक क्लास मॉनीटर की तरह अनुशासन बनाने के लिए काम करता है। राजनीतिक पार्टियां, सदन के अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती हैं – इस सदस्य को मुख्य सचेतक (Chief Whip) कहा जाता है, तथा इसकी सहायता के लिए पार्टियों द्वारा अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किये जाते है। भारत को व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में प्राप्त हुई है। पार्टी सचेतक/व्हिप, सदन में अपनी पार्टी की आधिकारिक नीति के अनुसार, अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।