ankita-bhandari-murder-case-sexual-harassment-section-imposed

अंकिता भंडारी केस: एसआईटी ने यौन उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति के लिए दबाव डालने की धाराएं बढाई, कितनी है सजा, जानिये

विकास कुमार।
अंकिता भंडारी मर्डर केस में एसआईटी ने आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के खिलाफ यौन उत्पीडन करने और वेश्यावृत्ति के​ लिए दबाव डालने की धाराएं बढा दी है। एसआईटी की कार्रवाई से साफ हो गया है कि अंकिता भंडारी को परेशान किया जा रहा था और उसे जिस्मफरोशी के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसके बारे में अंकिता ने अपने दोस्त को भी बताया था। वहीं राज खुलने के डर से अंकिता की हत्या कर दी गई।
एसआईटी ने जो दो धाराएं बढाई हैं हालांकि उनमें तीन से सात साल की सजा है। लेकिन ये दोनों धाराएं हत्या का मोटिव साबित करने में अहम योगदान अदा करेगी। जिससे तीन आरोपियों को कडी सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिलेगी।

——————————
कौन सी धाराएं बढाई
अंकिता भंडारी केस में एसआईटी ने 354 क जो यौन उत्पीडन और लज्जा भंग करने से जुडी है। इसमें सजा तीन साल और जुर्माने तक की हो सकती है। वहीं दूसरी धारा है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा पांच है जिसमें वेश्यावृत्ति के लिए दबाव डालना या प्रेरित करना या लाना अपराध माना है। इसमें भी तीन साल से सात साल की सजा है। वहीं एसआईटी ने ये भी बताया कि विवेचना जारी है और अभी फोरेसिंक रिपोर्ट आना बाकी है, जिसे जल्द मंगाया जा रहा है।

Read This also : युवती ने गार्ड का गिरेबान पकड़कर की अभद्रता, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, देखें वीडियो

पति ने पत्नी की हत्या कर किया खुदकुशी का प्रयास, परिजनों ने अवैध संबंध का लगाया आरोप
Share News
error: Content is protected !!