कुणाल दरगन।
जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली का बिल ज्यादा वसूलने और आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर विद्युत विभाग के एसडीओ सहित तीन अधिकारियों को दोषी पाते हुए सभी को एक—एक साल की सजा सुनाई है। यही नहीं तीनों पर एक—एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है, जो उन्हें निजी तौर पर देना होगा। यही नहीं
शिकायतकर्ता डॉ रामकिशन पुत्र मुन्ना लाल निवासी न्यू नवीन नगर सहारनपुर यूपी, हाल पता शिवलोक कॉलोनी हरिद्वार ने अधिशासी अभियंता अनिल कुमार वर्मा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहारनपुर, अधिशासी अभियंता एके वर्मा, यूपीपीसीएल सहारनपुर, एसडीओ आदित्य कुमार, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहारनपुर व यूपी विद्युत निगम लिमिटेड लखनऊ यूपी के खिलाफ एक शिकायत दायर की हुई है। आयोग ने आदेश के अनुपालन के लिए तीनों अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतकर्ता ने दायर शिकायत में बताया था कि उक्त अधिकारियों ने गलत रूप से बिजली कनेक्शन काटकर उससे 44,300 रुपये जबर्दस्ती वसूल कर लिए है।
जबकि शिकायतकर्ता पहले ही आयोग में ड्राफ्ट के माध्यम से तीन हजार रुपये जमा कर चुका है।इसके बावजूद उक्त अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के बिजली कनेक्शन को काटकर उससे अधिक धनराशि वसूल कर ली गई है। जिसपर आयोग ने उक्त अधिकारियों को कई नियत तिथि पर उपस्थित होने व पत्रावली के निस्तारण के लिए आदेशिका भेजी। लेकिन उक्त तीनों अधिकारी आयोग के आदेशों की अवमानना करते आ रहे हैं।
जिसपर आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं। जबकि आयोग ने यूपी विद्युत निगम लिमिटेड लखनऊ को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही करने का दोषी नहीं पाया है।यही नहीं, उक्त आदेश की एक प्रति एसएसपी, डीएम व एमडी यूपीपीसीएल लखनऊ यूपी को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिकायत की सुनवाई के बाद उक्त आदेश आयोग सदस्यों अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने पारित किया है। वहीं जुर्माने की राशि तीनों अफसरों को अपने पास से ही अदा करने होगें। राज्य सरकार इसे किसी प्रकार वहन नहीं करेगी। वहीं आयोग ने कारावास की अवधि और अर्थदंड अदा करते तक सभी प्रशासनिक व आर्थिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं।