rtpcr test mandatory for candidate during vote counting

बिना कोरोना जांच के नहीं अंदर नहीं जा पाएंगे प्रत्याशी, क्या बोले जिलाधिकारी हरिद्वार

विकास कुमार/ऋषभ चौहान।
मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर प्रत्याशियों को कोविड की 48 घंटे पहली आरटीपीसीआर जांच निगेटिव होने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। अगर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच नहीं हुई तो वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। हालांकि कुछ प्रत्याशियों ने इस बात पर भी एतराज जताया कि मतणगना से आखिरी समय पर ये बात बताई जा रही है। जबकि इसे पहले भी बताया जा सकता है। हालांकि जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडेय ने बताया कि इस संबंध में एक दिन पहले ही प्रत्याशियों को ब्रीफ कर दिया गया था। इसलिए सूचना ना होने वाली बात पूरी तरह बेबुनियाद है। लेकिन ये तय है कि बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या कोरोना की डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र के प्रत्याशी अंदर नहीं जा सकेंगे।

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ये एक विकल्प है बाकी
हालांकि जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडेय ने बताया कि जिसके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है या डबल डोज भी नहीं लगाई है, तो उनके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवसथा मतगणना स्थल के बाहर भी की जाएगी, जहां उनकी जांच की जाएगी। जांच में निगेटिव आने वालों को ही अंदर भेजा जाएगा।

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