Pranav Singh Champion खानपुर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रणव सिंह चैंपियन को बड़ा धक्का लगा है। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिसमें प्रणव सिंह चैंपियन पर हत्या के प्रयास की धारा को हटाने की प्रार्थना की गई थी। शासकीय अधिवक्ता एसपी गौतम ने बताया कि पुलिस के प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही प्रणव सिंह चैंपियन की रिमांड को बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि बेल पर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है।

क्या बोले अधिवक्ता
प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। बेल का जहां तक संबंध है उस पर उपरी अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने रिमांड को बरकरार रखा है।
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क्या बोले उमेश कुमार के वकील
खानपुर विधायक उमेश कुमार की तरह से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि हमने पुलिस के प्रार्थनापत्र का विरोध किया था। हमने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों में कोई बदलाव नहीं आया है। घर में घुसकर गोली चलाई गई जो जिसके सबूत खुद पुलिस ने पहले रखे थे। कोर्ट ने हमारी बात का समर्थन करते हुए पुलिस के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए ज्यूडियश्ल रिमांड को बरकरार रखा है।