विकास कुमार/अतीक साबरी।
पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवार अक्सर इस उधेडबुन में रहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लिहाजा, प्रशासन ने अपनी ओर से कुछ संभावित जिज्ञासाओं का विवरण और उनका निराकरण करते हुए अहम जानकारी साझा की है जिससे पंचायत चुनाव लडने वालों की समस्या का समाधान हो सकता है।
नीचे दी गई फोटो में आप सब समझ सकते हैं

प्लास्टिक प्रचार पर बैन, भवन स्वामी की लेनी होगी अनुमति, प्रिटिंग प्रेस का नाम भी डाले
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव में प्लासिटक और पॉलिथीन प्रचार सामग्री पूर्ण रूप से से बंद रहेगी। इसका उपयोग किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुनिश्चित किया जाय कि प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा हैण्डबिल, पैम्फलेट व बैनर आदि पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता / संख्या अवश्य अंकित हो ।
इसके अतिरिक्त प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ उक्त आशय का “शपथ-पत्र एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन के बाद किसी भवन अथवा भवन की दीवार पर प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने / चस्पा किये जाने सम्बन्धी भवन स्वामी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष देना अनिवार्य होगा।
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