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कोरोना वायरस: मेडिकल स्टोर सर्दी—खांसी—बुखार की दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं देंगे, सरकारी आदेश जारी

चंद्रशेखर जोशी।
उत्तराखण्ड में मेडिकल स्टोर संचालकों को सर्दी—खांसी बुखार और दर्द की दवाएं सीधे मरीजों को नहीं देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं सभी मेडिकल स्टोर पर इस तरह के पर्चे भी चसपा करने के लिए कहा गया है। सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही सर्दी—खांसी जुकाम और बुखार व दर्द की दवाएं दी जा सकेंगी। वहीं दूसरी ओर जो मेडिकल स्टोर संचालक सेनिटाइजर को महंगे दामों पर बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

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राज्य के समसत औषधि निरीक्षकों को कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश दिया गया है। इससे पहले उत्तराखण्ड में मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम सेंटरों को बंद करने के​ आदेश जारी किए गए थे। सभी संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने के लिए कहा गया है।
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कई स्कूल अभी भी खुल रहे हैं
हालांकि सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए कहा है। लेकिन हरिद्वार और दूसरे इलाकों में अभी भी कई निजी स्कूल सरकारी आदेश को नहीं मान रहे हैं। इन सकूलों में अभी भी कक्षाएं संचालित की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की है।

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