रेप पीडिता भाजपा नेत्री का दावा नहीं चलाना चाहती केस, भाजपा विधायक ने भी लगाई गुहार

विकास कुमार।
रेप पीडिता भाजपा नेत्री के अधिवक्ता भारत सिंह ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि रेप पीडिता भाजपा नेत्री ने रेप के आरोपों को वापस ले लिया है और इस संबंध में कोर्ट में शपथ पत्र भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी जांच में रेप के आरोपों को झूठा पाया और अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाई। जिसका रेप पीडिता ने ​कोई विरोध नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस ने एफआर को स्वीकार क्यों नहीं किया, इस सवाल पर अधिवक्ता भारत सिंह ने कहा कि ये तो कोर्ट ही बता सकता है। उधर, भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने भी एसएसपी हरिद्वार से मुलाकात कर अपनी छवि खराब करने की कोशिशों के संबंध में शिकायत की है।

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कोर्ट कर चुकी है एफआर अस्वीकार, जांच जारी
गौरतलब है कि भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर भाजपा की ही एक नेत्री ने रेप के आरोप लगाए थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा बहादराबाद थाने में भी दर्ज किया गया था। जांच के दौरान रेप पीडिता ने बयान बदल दिए थे और पुलिस ने बयानों के आधार पर एफआर लगा दी थी। लेकिन सात जनवरी 2022 को कोर्ट ने पुलिस की एफआर को अस्वीकार कर दिया था और जांच अधिकारी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए थे। इधर, भाजपा विधायक सुरेश राठौर को दोबार भाजपा ने ज्वालापुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया जिसके बाद रेप का मामला फिर से गरमा गया। इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है।

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क्या कहते हैं भाजपा विधायक
भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि रेप का आरोप पूरी तरह झूठा है और इस मामले में रेप पीडिता भी इनकार कर चुकी है। पुलिस जांच में रेप के आरोप झूठे पाए गए हैं। मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार को भी शिकातय की गई है। उधर, रेप पीडिता के वकील भारत सिंह ने बताया कि रेप पीडिता जब केस नहीं चलाना चाहती है तो क्यों रेप पीडिता को आधार बनाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया जाएगा। गौरतलब है कि रेप पीडिता के खिलाफ भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने वीडियो बनाकर ब्लेकमेलिंग का आरोप लगाया था। जिसके बाद ज्वालापुर पुलिस ने रेप पीडिता, उसके पति व दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद रेप पीडिता ने कोर्ट के जरिए भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज कराया था।

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