नगर निगम हरिद्वार द्वारा जमीन क्रय नियमानुसार किया गया, प्रशासक से ली थी पूर्व अनुमति, भ्रामक खबरों पर नोटिस जारी

नगर निगम हरिद्वार की 35 बीघ जमीन खरीद ममले में कथित धांधली की खबरें पूरी तर से झूठी और भ्रामक हैं। नगर निगम हरिद्वर द्वारा 2024 में सराय स्थित 35 बीघा भूमि की खरीद नियमानुसार की गई अैर जमीन खरीदने से पहले प्रशासक महोदय की अनुमति भी ली गई। जमीन का क्रय निगम हित में नियमानुार सर्किल रेट के अनुसार किया गया।

वहीं दूसरी ओर कुछ कतिपय सोशल मीडिया पोर्टलों ने जमीन खरीद में कथित धांधली को बिना जांच परख और तथ्यहीन जानकारी के साथ प्रसारित किया। जिसके संबंध में तत्तकालीन नगर आयुक्त हरिद्वार आईएएस वरूण चौधरी द्वारा इस संबंध में तथ्यहीन खबर को प्रकाशित करने वाले पोर्टलों को नोटिस जारी कर दिया गया है।


आईएएस वरूण चौधरी ने बताया कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये भ्रामक और तथ्यहीन खबर को गलत मंशा के चलते प्रसारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन को निमयानुसार खरीदा गया है। चूंकि सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर ही जमीन का क्रय किया जाना था, इसलिए नियमों का पालन किया गया। यही नहीं जमीन का क्रय करने से पहले नगर निगम के प्रशासक महोदय से नियमानुसार अनुमति भी ली गई।


उन्होंने कहा कि गलत तथ्यों पर आधारित खबर को प्रसारित करने पर मानहानि का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने मीडिया बंधुओं से इस मामले में पूरी जानकारी और सत्य जानने के बाद ही खबर को प्रकाशित करने का आग्रह भी किया है।

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