शराब ठेकदार ने नहीं लौटाए 4 लाख, विद्वान अधिवक्ता ने दिलाया इंसाफ, ठेकदार को हुई जेल, पीड़ित बोला थैक्यू वकील साहब

पीड़ित व्यक्ति से चार लाख रूपए उधार लेने के बवजूद न लौटाने वाले शराब ठेकेदार को अब जेल में अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय गुजारना होगा। वरिष्ठ अधिकवक्ता भारत भूषण तनेजा ने पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए केस लड़ा और कोर्ट ने तमाम दलीलों और सबूतों की रोशनी में मुलजिम ठेकदार भूपेंद्र सिंह निवासी मुरादाबाद को तीन माह की कारावास की सजा सुनाई है। इससे पीड़ित को न्याय मिला और उसने अपने विद्वान अधिकवक्ता का शुक्रिया अदा किया है।

क्या है पूरा मामला : वरिष्ठ अधिवक्ता भारत भूषण तनेजा ने बताया कि परिवादी गौरव शर्मा ने विश्वास में आकर आरोपी अभियुक्त भूपेंद्र सिंह निवासी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को चार लाख रूपए 2018 में दिए थे। लेकिन भूपेंद्र ने पैसे नहीं लौटाए और पीड़ित को धोखा दिया। इसके बाद पीड़ित ने वकील भारत भूषण तनेजा को आपबीती सुनाई। जिसके बाद उन्होंने अदालत से न्याय दिलाने के लिए अंतर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के तहत दिनांक 29 /8 /2019 को दायर किया था जिसमें 6 वर्ष के पश्चात विद्वान अधिवक्ता मनोज धीमान व भारत भूषण तनेजा के कड़े परिश्रम से दिनांक 26.4.2025 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को तीन माह का कारावास व मुब० 470000/- के दंड से दंडित किया । उक्तवाद विद्वान अधिवक्ता मनोज कुमार धीमान व अधिवक्ता भारत भूषण तनेजा द्वारा निशुल्क लड़ा गया है ।

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