15 साल की किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की कैद*

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*15 साल की किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की कैद*

अतीक साबरी:-

एडीजे/एफटीएस कोर्ट के जज रमेश सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अभिषेक को 20 साल की कठोर कैद और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला झबरेड़ा क्षेत्र का है, जहां 15 वर्षीय किशोरी दो सितंबर 2023 को घर से लापता हो गई थी।*मामले की मुख्य बातें*- आरोपी अभिषेक ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।- कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 1.90 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।- कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर धनराशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, 1.90 लाख रुपये की जुर्माना राशि भी पीड़िता को दी जाएगी।- आरोपी अभिषेक के साथी अंकुर को क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले थे।*कोर्ट का फैसला*एडीजे/एफटीएस कोर्ट ने इस गंभीर अपराध के लिए सख्त कार्रवाई की है और आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।