MLA Umesh Kumar Viral Video एक माह बाद फिर खानपुर विधायक उमेश कुमार का रुडकी स्थित दफ्तर गोलियों से गूंज उठा। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति गोलियां चलाता हुआ नजर आ रहा है। घटना 26 फरवरी की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरु कर दी है। ठीक एक माह पहले 26 जनवरी के प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से फायरिंग की गई थी, जिस मामले में चैंपियन को गिरफ्तार किया गया। आज ही पुलिस ने फायरिंग मामले में चैंपियन के बडी राहत दी है और धारा 109 हत्या के प्रयास के गैर इरादतन हत्या के प्रयास में बदला है। जिसके बाद माना जा रहा है कि चैंपियन को जल्द जमानत मिल सकती है।
क्या बोले उमेश के पीआरओ
जुबेर काजमी ने बताया कि फायरिंग 26 फरवरी को सुबह तीन बजे की गई। चूंकि 26 जनवरी की फायरिंग के बाद रुडकी कार्यालय पर कई सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे जिसके बाद लगातार सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है। कैमरों की रिकार्डिंग देखने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। वहीं पहले भी उमेश कुमार जान का खतरा बता चुके हैं।
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चैंपियन को बडी राहत
प्रणव सिंह चैंपियन को पुलिस की जांच में बड़ी राहत मिली है। वहीं कोर्ट ने भी पुलिस की चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें चैंपियन पर लगी हत्या के प्रयास की धारा 109 को अब धारा 110 में बदल दिया गया है। धारा 110 गैर इरादतन हत्या के प्रयास पर लगती है, कुल मिलाकर इसमें हत्या का आशय नहीं होता है। अब जल्द ही चैंपियन की ओर से जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
पुलिस ने क्या तर्क दिया
सीजेएम कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता एसपी गौतम ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, इसमें 109 को हटाकर धारा 110 किया गया है। चूंकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और हत्या के प्रयास का आशय नहीं था और फायरिंग के दूसरे कारक भी रहे हैं। इसलिए पुलिस ने इन पर प्रकाश डालते हुए जांच की जिसके बाद धारा 109 को हटा दिया गया है। सिर्फ 110 के अलावा अन्य धाराओं में चार्जशीट भेजी गई है जिसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।