Haridwar Police BJP MLA Adesh Chauhan Ranipur SIDCUL Haridwar Haridwar Police: भाजपा विधायक को धरना देना पड़ा भारी, पुलिस ने 150 लोगों पर इस धारा में किया मुकदमा

Haridwar Police: भाजपा विधायक को धरना देना पड़ा भारी, पुलिस ने 150 लोगों पर इस धारा में किया मुकदमा

Haridwar Police BJP MLA Adesh Chauhan Ranipur SIDCUL Haridwar Haridwar Police: भाजपा विधायक को धरना देना पड़ा भारी, पुलिस ने 150 लोगों पर इस धारा में किया मुकदमा

Haridwar Police ज्वालापुर में बाइक सवार और दुकानदार के बीच मामूली कहासुनी पर हुए विवाद में पुलिस कार्रवाई के बाद धरने पर बैठे रानीपुर विधायक आदेश चौहान को अस्पताल के बाहर धरने पर बैठना भारी पड गया। नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सौ से 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की शिनाख्त का कार्य शुरु कर दिया गया है। किस धारा में किया गया मुकदमा दर्ज पढें नीचे

ज्वालापुर कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे
मामला ज्वालापुर के पीठ बाजार में हुआ था। चूंकि दोनों पार्टी अलग—अलग संप्रदाय से थे, इसलिए पुलिस ने शांति व्यवस्था को देखते हुए चार आरोपियों का शांतिभंग में चालान कर दिया था। भाजपा विधायक आदेश चौहान ने पुलिस की कार्रवाई को एकपक्षीय बताया और कोतवाल पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा दिया।

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Haridwar Police BJP MLA Adesh Chauhan Ranipur SIDCUL Haridwar Haridwar Police: भाजपा विधायक को धरना देना पड़ा भारी, पुलिस ने 150 लोगों पर इस धारा में किया मुकदमा
Haridwar Police BJP MLA Adesh Chauhan Ranipur SIDCUL Haridwar Haridwar Police: भाजपा विधायक को धरना देना पड़ा भारी, पुलिस ने 150 लोगों पर इस धारा में किया मुकदमा


लेकिन पुलिस दबाव में नहीं आई। भाजपा विधायक पहले कोतवाली में धरने पर बैठ गए और बाद में नगर केातवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में एमरजेंसी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। चूंकि आचार संहिता लागू हैं ऐसे में बिना अनमुति आदि के कोई भी धरना आदि देना गलत है। लिहाजा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

किस धारा में किया गया मुकदमा दर्ज
पुलिस ने सौ से 150 अज्ञात लोगों केे खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आईपीसी की धारा 188 लगाई गई है। जिसमें एक माह की सजा और दो सौ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये धारा लोकसेवक के आदेश को न मानने पर किया जाता है। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर बडी संख्या में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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