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डीएम हरिद्वार और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा पर कोर्ट में वाद, ये आरोप लगाया


चंद्रशेखर जोशी।
हरिद्वार जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी और हाल ही में निर्वाचित हुए ​हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष सुभाष वर्मा के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर किया गया है। ये वाद वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने एसीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है। जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है।
प्रार्थी एडवोकेट अरुण भदौरिया ने बताया कि सोमवार सोलह दिसंबर को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत हरिद्वार के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ और जीत के बाद भाजपा के सुभाष वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने वहां जमकर आतिशबाजी की। इससे कोर्ट में अधिवक्ता अपना काम ठीक से नहीं कर पाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी हरिद्वार ने सुभाष वर्मा को ऐसा करने से नहीं रोका और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें एक केस में बहस करनी थी और शोर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। यही नहीं दूसरे अधिवक्ता भी अपने कार्य ठीक से नहीं कर पाए।
जब कोर्ट में एक मोबाइल बजने पर कार्रवाई हो सकती है तो इसमें भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि पटाखे कोर्ट परिसर से बाहर छोडे गए। इसके जवाब में अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कहा कि चूंकि इसका असर कोर्ट परिसर में पडा। इसलिए ये वाद दायर होने योग्य है। इसके बाद प्रार्थी की शिकायत को दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अवमानना अधिनियम के सेक्शन 12 के तहत अब ये वाद आगे सुनवाई के लिए चलेगा। 21 दिसंबर को इसमें जवाब दाखिल करना है।

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