Covid curfew in uttarkhand

11 से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, क्या खुलेगा और कब तक खुलेगा, सब पढिए


विकास कुमार।
कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने 11 मई से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत निम्न व्यवस्था की गई है।

——दस मई को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। 11 से होगा सख्त कर्फ्र्यू
——वैक्सीनेशन के लिए जा सकेंगे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन दिखाने पर निजी वाहन, ओटो, टैक्सी से जाने पर छूट रहेगी।
————स्वास्थ्य सेवाओं यथावत चलती रहेगी, अस्पताल, लैब, मेडिकल स्टोर सब खुलेंगे
————बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर्स, कोओपरेटिव सोसायटी खुलेगी, लेकिन कम स्टाफ के साथ
————गैस, पेट्रोल पंप, पोस्ट आफिस, डीटीएच, इंटरनेट सर्विस, के लिए आवागमन की छूट
————राशन की दुकान, सरकारी आदि को केवल 13 मई को राशन (परचून) की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी। सात से बारह बजे तक खोलने की अनुमति।
————अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ( फल, सब्जी, दूध, मीट ) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
——शादी समारोह स्थगित कराने की सलाह, अगर आयोजित करना जरुरी तो केवल 20 लोगों को अनुमति
——शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
——समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे, आनलाइन पढाई जारी रहेगी, एमबीबीएस और नर्सिंग क्लासेस चौथी और पांचवी सेमेस्टर चलेंगी
———समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, खेल, समारोह आदि पर पाबंदी
———शराब के ठेके और बार अग्रिम आदेशों तक बंद करने के आदेश
————दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीआर रिपोर्ट लाने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति
————बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी ग्राम प्रधान की निगरानी में सात दिन आइसोलेशन में रहेंगे।
————शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को एसओपी का पालन करने के आधार पर खोलने की अनुमति होगी, कर्मचारियों को लाने ले जाने की व्यवस्था कंपनी प्रबंधन करेगा।
—————निर्माण कार्यों को अनुमति, मजदूरों व श्रमिकों को लाने ले जाने की ज्मिमेदारी ठेकेदार या कंपनी की होगी।
—————किसानों को चारा आदि लाने ले जाने और उपर को मंडी तक पहुंचाने की अनुमति
—————घरों में फल सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी।
————होटल—ढाबा से खाना ले जाने की अनुमति या फिर होम डिलीवरी की भी अनमति होगी
————ई कोमर्स सर्विस की होम डिलीवरी
———प्रिंट, इलोक्टृोनिक और सोशल मीडिया को छूट
——— आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।

——-नियम ना मानने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज

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